जयपुर : नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. राहत के बाद अब नरेश मीणा जेल से बाहर आ पाएगा. देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव प्रकरण में नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है.
13 नवंबर 2024 की रात उपद्रव-आगजनी से जुड़ा मामला है. हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर की है. FIR 167/24 में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिली है. नगरफोर्ट थाने में दर्ज FIR 167/24 में पुलिस चालान पेश कर चुकी है.
जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका पर आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा ने पैरवी की.