जयपुरः नई आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण शुरू हो गया है. मदिरा दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण शुरू हो गया है. वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण किए करवाया जा सकेगा. 10 फरवरी तक पूर्ण बकाया चुकता करने वाले ही आवेदन कर सकेंगे. 12 फरवरी तक नवीनीकरण जमा नहीं कराया तो विकल्प समाप्त होगा.
नई नीति के तहत अगले चार साल तक नवीनीकरण का विकल्प रहेगा. संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे. 2 करोड़ रिजर्व प्राइज की दुकान के लिए 50 हजार रुपए आवेदन शुल्क होगा.
इतना लगेगा आवेदन शुल्कः
2 करोड़ से ऊपर रिजर्व प्राइज के लिए एक लाख रुपए आवेदन शुल्क लगेगा. आवेदनकर्ता को शपथ पत्र भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा. आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने आदेश जारी किए है.
#Jaipur: नई आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण शुरू
— First India News (@1stIndiaNews) February 4, 2025
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