यूपीः योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब यूपी सरकार ही DGP का चयन करेगी. DGP की तैनाती के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है. यूपी में कम से कम 2 साल के लिए DGP की तैनाती होगी. यूपी सरकार ने DGP तैनाती के लिए नई नियमावली जारी की है.
DGP की नियुक्ति के लिए एक मनोनयन समिति का गठन होगा. हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश समिति के अध्यक्ष होंगे. समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग और यूपी लोक सेवा आयोग से नामित एक-एक अफसर शामिल होंगे. अपर मुख्य सचिव गृह और रिटायर्ड डीजीपी भी समिति में होंगे.
कम से कम 6 माह सेवाकाल के बचे होने पर ही DGP की तैनाती होगी. आपराधिक,भ्रष्टाचार या कर्तव्य पालन में अक्षम साबित होने पर सरकार हटा सकेगी. वेतन मैट्रिक्स 16 स्तर के अफसर डीजीपी के लिए चुने जाएंगे. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में अधिनियम बनाने को कहा था.