पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा पॉलिसी के संबंध में नए आदेश, जिन्होंने नहीं की नागरिकता प्राप्त ... करना होगा आवेदन

पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा पॉलिसी के संबंध में नए आदेश, जिन्होंने नहीं की नागरिकता प्राप्त ... करना होगा आवेदन

जयपुरः पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा पॉलिसी के संबंध में नए आदेश दिए गए है. ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घ अवधि का वीजा (एलटीवी) है. जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है. ऐसे व्यक्तियों को अब सत्यापित कागजों के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा. इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (e-FFRO) के पोर्टल पर आवेदन करना होगा. 

पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) राजस्थान डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि गृह मंत्रालय विदेशी-Iविभाग के अवर सचिव प्रताप सिंह रावत ने आदेश जारी किए थे. 28 अप्रैल 2025 को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. इसमें बताया सभी दीर्घकालिक वीजा धारकों को उनके वीजा के रि-अपील से छूट दी गई थी. लेकिन इस निर्णय पर सरकार की ओर से विचार किया गया है. 

सरकार ने अब निर्णय लिया है कि ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास दीर्घकालिक वीजा है. जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा. इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय पर नए सिरे से आवेदन करना होगा. पोर्टल https://indianfrro.gov.in पर आवेदन करना होगा.