प्रतापगढ़: नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में प्रतापगढ़ की पॉक्सो अदालत ने दोषी को 5 साल जेल एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए. अदालत ने अन्य धाराओं में भी इस पर जुर्माना लगाते हुए अलग-अलग सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट गोपाललाल टांक ने बताया कि 1 जनवरी 2022 को छोटी सादड़ी थाने में प्रार्थी ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग बेटी शाम को घर के बाहर खेल रही थी तभी बलिया खेड़ी निवासी मिट्ठूलाल कंजर उसको उठाकर सरसों के खेत में ले गया और उसको मारते हुए मुंह बंद कर दिया.
जैसे ही परिजनों को सूचना मिली तुरंत सरसों के खेत में पहुंचे. यहां परिजनों को आता देख मिट्ठूलाल बालिका को छोड़कर वहां से भाग गया . इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया था तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था. आज सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने मिट्ठूलाल को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया.
अदालत ने मिट्ठूलाल को 5 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई साथ ही अन्य धाराओं में भी उस पर जुर्माना लगाते हुए कारावास की सजा सुनाई गई है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 15 दस्तावेज अदावत के समक्ष पेश किए गए.