हनुमानगढ़: हनुमानगढ़ पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने आठ वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया. 20 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं.
राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की. प्रकरण के अनुसार 16 जनवरी 2020 को पीडि़ता की दादी ने गोगामेड़ी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि 15 जनवरी 2020 की रात्रि को करीब 12-12.30 बजे परिवार के सभी सदस्य कमरों में सो रहे थे. उसकी पोतियां उसकी पास सो रही थीं. उसी समय भीम सिंह शराब के नशे में धुत्त होकर आया और उसकी आठ वर्षीय पोती को जबरदस्ती उठाकर दूसरे कमरे में ले गया और कमरा अंदर से बंद कर दिया. भीमसिंह ने उसकी पुत्री के मुंह को बुरी तरह से दांतों से काट दिया.
इससे उसकी पोती की बाईं गाल पर आंख के नीचे दांतों से काटने की ललाई आई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पीडि़ता ने भी पुलिस को यही बयान दिए. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी भीमसिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह पेश किए तथा 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक भीमसिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
उसे पोक्सो एक्ट की धारा 9एम/10 में 5 साल कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 323 में 1 साल कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. कुल जुर्माना 20 हजार 500 रुपए लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.