Rahul Gandhi: मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने पुनर्विचार अर्जी को किया खारिज

नई दिल्ली: मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया है. राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. निचली अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता चली गई थी. 

वहीं गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली AICC के दफ्तर में नारेबाजी शुरू हो गई. कोई झटका नहीं, 2024 में राहुल आएंगे के नारे लगे. राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मजबूत होकर निकलेंगे. सुप्रीम कोर्ट में अपील को लेकर पार्टी निर्णय करेगी. 

राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित:
वहीं इस मामले में सुनवाई को दौरान कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए. ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है. न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि सजा न्यायसंगत एवं उचित है. पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है.