VIDEO: राजस्थान विधानसभा में हंगामे के बीच 33 मिनट में 3 विधेयक पारित, हंगामे के कारण विधेयकों पर नहीं हो सकी चर्चा, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में आज हंगामे के बीच महज 33 मिनट की कार्यवाही में ही तीन बिल पारित करवाए गए. तीन बिल पारित करवाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार 8 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई. इस दौरान बिलों की बहस में विपक्ष की तरफ से किसी सदस्य ने हिस्सा नहीं लिया और औपचारिकता के बाद इनको पारित कर दिया गया. 

राजस्थान विधानसभा में आज तीन विधेयक पारित किए गए, लेकिन हंगामे के चलते किसी भी बिल पर पारपंरिक तौर पर बहस नहीं हो सकी. उप मुख्यमंत्री दियाकुमारी ने राजस्थान विनियोग विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा. इस विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हुई. इसके बाद मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक रखा. इस बिल पर सिर्फ आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने अपनी बात रखी और इसके बाद मंत्री गजेंद्र खींवसर ने तीन वाक्यों में जवाब पेश कर दिया.

तीसरा विधेयक कारखाना संशोधन विधेयक था. जिस पर पहले मंत्री सुमित गोदारा ने बात रखी. इस बिल पर सुभाष गर्ग व रविंद्र भाटी ने हंगामें के बीच संक्षिप्त में अपनी बात रखी.

कारखाना संशोधन विधेयक में  फैक्ट्री एक्ट 1948 में बड़े बदलाव किए गए हैं. काम के घंटे बढ़े है और महिलाओं को रात्रि पाली में काम की अनुमति दी गई है. अब साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे का रहेगा लेकिन प्रतिदिन काम का समय 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किया जा रहा है. इसके अलावा, पांच घंटे बाद आधे घंटे के विश्राम को अब छह घंटे बाद अनिवार्य किया गया है. वहीं सेक्शन 65 के तहत ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही की गई है. सेक्शन 64 में कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्य घंटे 50 से बढ़ाकर 100 घंटे तक किए जा सकेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सेक्शन 66(1)(बी) में किया गया है, जिसके तहत अब महिलाओं को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है. सरकार का उद्देश्य नियमों को सरल बनाकर उद्योगों में निवेश बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और महिलाओं को कार्यस्थल पर अधिक भागीदारी का अवसर देना है.