राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पारित, कोई भी कोचिंग रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं होगा संचालित

जयपुर : राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र जारी है. राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पारित हो गया है. विधानसभा में ध्वनिमत के साथ बिल पारित हुआ. कोई भी कोचिंग रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित नहीं होगा. कोचिंग के लिए रेगुलेटरी बनाई जाएगी.

इस बिल को लेकर उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि आज कोचिंग सेंटरों के जरिए बच्चे सपनों को साकार कर रहे हैं. कोटा आज बच्चों के सपनों का केंद्र है. यहां लाखों छात्र कोचिंग के लिए आते हैं. वे साथ किताबें नहीं बल्कि उम्मीद और आकांक्षाओं को साथ लाते हैं. कोटा कोचिंग सेंटरों ने राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दिया है. इस चमक दमक के पीछे अंधेरा सच भी है. पिछले चार वर्षों में राज्य में 88 बच्चों ने आत्म हत्याएं की है.

कोचिंग संस्थान भय से नहीं बल्कि जवाबदेही के साथ काम करें:
प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रवर समिति की कुल चार बैठकें हुई हैं. शास्ति की राशि को कम किया गया है. जिससे कोचिंग संस्थान भय से नहीं बल्कि जवाबदेही के साथ काम करे. कुल 11सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया. इन सदस्यों के प्रति आभार.

ये बिल कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नहीं है:
कांग्रेस सरकार ने कोचिंग संस्थानों को लेकर कोई नियम कानून नहीं बनाए. ये बिल कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नहीं है. लेकिन जब शिक्षा लाभ कमाने का साधन बन जाती है. तब सरकार को दखल करना होता है. भारत ही नहीं अन्य देशों में भी कदम उठाए गए हैं. चाहे दक्षिण कोरिया हो या चीन. लेकिन राजस्थान सरकार का विधेयक काफी संतुलित है. हम ना तो कोचिंग सेंटर्स को कुचलना चाहते हैं. और ना ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़. विधेयक कौशल विकास की दिशा में भी अहम है. शिक्षा तनाव मुक्त और गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए.