15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव करने के दिए आदेश, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश

15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव करने के दिए आदेश, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश

जयपुर : राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव स्थगित करने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं. 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव करने के आदेश दिए हैं.

वहीं 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन पूरा करने के आदेश दिए हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं. जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ की याचिकाओं पर फैसला सुनाया हैं. मुख्यपीठ जोधपुर-जयपुर पीठ की याचिकाओं पर अगस्त में फैसला सुरक्षित रखा था.