जयपुर: महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन समितियों के गठन की कार्ययोजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है.
प्रत्येक समिति की अंशदान की 3 लाख रुपए राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी. इस तरह राज्य में 351 ब्लॉक में बनने वाली ग्राम सहकारी सेवा समितियों के लिए कुल 10.53 करोड़ रुपए का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी.प्रारूप के अनुसार, समिति के कार्यक्षेत्र में न्यूनतम एक ग्राम पंचायत होगी तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 300 होगी. न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपए होगी.
किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सहकारी सेवा समितियां नहीं होगी:
सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत राशि 1 लाख रुपए तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अमानत राशि 75 हजार रुपए होगी. किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सहकारी सेवा समितियां नहीं होगी. नई समितियों में फर्नीचर्स एवं अन्य संसाधनों के लिए 50 हजार रुपए प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों से दिए जाएंगे.