जयपुर Rajasthan: मंत्रिमण्डल की बैठक में किसान, महिलाओं, पेंशनर्स व कर्मचारियों सहित आमजन को मिली बड़ी राहत, कई महत्वपूर्ण फैसले किए

Rajasthan: मंत्रिमण्डल की बैठक में किसान, महिलाओं, पेंशनर्स व कर्मचारियों सहित आमजन को मिली बड़ी राहत, कई महत्वपूर्ण फैसले किए

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई  मंत्रिमण्डल की बैठक में किसान, महिलाओं, पेंशनर्स व कर्मचारियों सहित आमजन को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए. करीब सवा दो घण्टे तक चली केबिनेट व मंत्री परिषद की बैठक में पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण, उच्च शिक्षा के साथ ही विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के फैसले लिए गए.

राज्य मंत्रिपरिषद ने 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे प्रशासन शहरों जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय के संग तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के माध्यम से प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की पट्टे, पेंशन, विभिन्न प्रमाण पत्रों सहित अन्य समस्याओं के निराकरण तथा इसके माध्यम से लाखों नागरिकों को राहत देने के संबंध में अहम फैसले किये. बैठक में निर्णय लिया गया कि अभियान के तहत 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी मंत्रिगण उपस्थित रहेंगे. सभी मंत्रिगण 4 अक्टूबर को अपने विधानसभा क्षेत्रों में और 5, 6 एवं 7 अक्टूबर को अपने प्रभार वाले जिलों में आयोजित ब्लॉक स्तरीय शिविरों का निरीक्षण करेंगे.

बैठक में कृषक कल्याण कोष में समुचित राशि की उपलब्धता के लिए बैंक ऑफ इण्डिया से 500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण लेने की मंजूरी दी है. . इससे राज्य में कृषकों की आय में वृद्धि एवं उनके कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम संपादित किए जा सकेंगे.

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन का अनुमोदन किया:
कैबिनेट ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन का अनुमोदन किया है. मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से कर्मचारी के आश्रित के रूप में तलाकशुदा पुत्री और अविवाहित राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता पिता अथवा अविवाहित भाई या बहिन तथा कोई भी आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को भी सम्मिलित किया गया है.  बैठक में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया. कैबिनेट ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शत) नियम 1999 में संशोधन का अनुमोदन किया है. इस निर्णय से 10 अप्रैल, 2006 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अनियमित कार्मिकों की स्क्रीनिंग के लिए गठित कमेटी की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरी की जा सकेगी. बैठक में राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन रूपान्तरण) नियम 1996 के नियम 14 में संशोधन को स्वीकृति दी गई. इससे पेंशन विभाग के स्तर पर पेंशन प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण हो सकेगा.

सेवानिवृत्त कार्मिक को 50 प्रतिशत अन्तःकालीन ग्रेच्युटी का भुगतान मिल सकेगा:
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (अशदायी पेंशन) नियम 2005 में संशोधन तथा इस संशोधन में निर्धारित प्रक्रिया को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू करने की मंजूरी दी है. इसी प्रकार राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के अन्य नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी है. इससे न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन होने पर भी सेवानिवृत्त कार्मिक को 50 प्रतिशत अन्तःकालीन ग्रेच्युटी का भुगतान मिल सकेगा. मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1991 में संशोधन को मंजूरी दी है. 

नवीन मापदण्डों एवं प्रक्रियाओं की पालना की जा सकेगी:
कैबिनेट ने राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम 2021 का अनुमोदन किया है. इसके लागू हो जाने के बाद आयोग में नियुक्त होने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए नवीन मापदण्डों एवं प्रक्रियाओं की पालना की जा सकेगी. इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण आयोग संशोधन नियम 2021 का कैबिनेट ने अनुमोदन किया. कैबिनेट ने एकल महिलाओं के बच्चों को जाति और आय प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई है. बैठक में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन किया गया. कैबिनेट ने सत्य और अहिंसा निदेशालय के गठन मंजूरी दी है.

सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी मिली:
कैबिनेट में भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया गांव के राजकीय महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय विजय सिंह पथिक के नाम पर करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा बीकानेर में एनटीपीसी को सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी मिली है. कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बीकानेर के ग्राम पैथड़ों की ढाणी एवं शंभु का भुर्ज में 132.70 बीघा राजकीय भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. 

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