इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, इमरान खान को पूर्व प्रधानमंत्री की हैसियत के मुताबिक सुरक्षा मुहैया कराई जाए

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि इमरान खान को पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी हैसियत के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह द्वारा कथित रूप से धमकी दिए जाने के बाद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई थी. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख नवाज शरीफ के बेहद करीबी माने जाने वाले सनाउल्लाह ने मार्च में कहा था कि जब सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है तो वह अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती है.

राणा सनाउल्लाह ने परोक्ष रूप से इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘‘ देश की राजनीति को उस स्तर पर ला दिया गया है, जहां दोनों (पीटीआई और पीएमएल-एन) में से एक का ही अस्तित्व संभव है. दैनिक समाचारपत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मौजूदा सुरक्षा नियमों के बारे में पूछा और साथ ही इमरान खान (70) को दी जा रही सुरक्षा के बारे में भी जानकारी ली. सोर्स- भाषा