जयपुर: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला दिया है. GST कार्रवाई में नकदी की जब्ती गैरकानूनी बताया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला जगदीश बंसल बनाम भारत सरकार के मामले में लिया है.
इस संबंध में दायर याचिका संख्या 16677/2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार किया और अपने निर्णय में कहा कि नकदी को माल नहीं माना जा सकता GST कानून में अधिकारियों को माल जब्त करने का ही अधिकार है. नकदी को जब्त करना अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. कोर्ट ने जब्त की गई नकदी को ब्याज सहित लौटाने का भी निर्णय दिया है.
जयपुर के प्रमुख GST सलाहकार जतिन हरजाई ने कहा कि करदाताओं को इस निर्णय से बड़ी राहत मिलेगी. राजस्थान हाईकोर्ट में भी ऐसी प्रकृति के अनेक मामले फिलहाल लंबित है. इस संबंध में सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रख चुकी है. सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की ओर से दायर याचिका खारिज हो चुकी है.
#Jaipur: GST कार्रवाई में नकदी की जब्ती गैरकानूनी
— First India News (@1stIndiaNews) April 3, 2024
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिया है अहम फैसला, जगदीश बंसल बनाम भारत सरकार के मामले में दिया निर्णय...#RajasthanWithFirstIndia #SupremeCourt @kotharivimal19 pic.twitter.com/8WJdFgg4VL