जयपुर: एम्स की तर्ज पर पर रिम्स बनाने के प्रोजेक्ट को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने RUHS को सरकार को सौंपने के आदेश पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है. हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने आदेश दिए है.
कहा कि प्रबंधन बोर्ड का यह फैसला अधिनियम के तहत बोर्ड को सौंपी गई शक्तियों से परे है. राजस्थान विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम 2005 की धारा 23 के तहत शक्तियों से परे है. जिसे पूरे विश्वविद्यालय के व्यापक हित में नहीं कहा जा सकता है. हाईकोर्ट डॉ.प्रकृति व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए.