जयपुर: श्री खेड़ापति हनुमानजी को गलताजी की संपत्ति माना. ACJM फागी ने 1999 में दायर याचिका पर आदेश दिया. अब देवस्थान विभाग प्रबंधन और संचालन संभालेगा. श्रीखेड़ापति हनुमानजी का मंदिर माधोराजपुरा के ग्राम खेड़ा में हैं.
नवंबर 1999 में फागी कोर्ट में मामला दायर हुआ था. तमाम बहस और सुनवाई के बाद आज फैसला आया. फैसले में कोर्ट ने बालकिशन को मंदिर के पुजारी पद से हटाने के लिए कहा.
श्रीखेड़ापति हनुमानजी को माना गलताजी की संपत्ति
— First India News (@1stIndiaNews) February 7, 2026
ACJM फागी ने 1999 में दायर याचिका पर दिया आदेश, अब देवस्थान विभाग संभालेगा प्रबंधन और संचालन...#RajasthanWithFirstIndia #RajasthanNews #JaipurNews pic.twitter.com/HaVl2YSWet
साथ ही मंदिर श्रीखेड़ा हनुमानजी को प्रशासक के हाथों में देने के आदेश दिए. मंदिर से जुड़ी संपत्तियों की आय-व्यय का हिसाब-किताब प्रशासक करेगा. हाईकोर्ट में लंबित अपील के अंतिम निर्णय तक यह व्यवस्था लागू रहेगी.