नई दिल्लीः जनगणना-2027 को लेकर राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए है. 1 से 15 मई तक स्वगणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा. जनगणना में 16 मई से 14 जून तक मकान गणना कार्य होगा. नागरिकों को कानूनी रूप से सही जानकारी देना अनिवार्य होगा. इस दौरान जनगणना अधिकारियों को घर में प्रवेश देना जरूरी होगा.
महिलाओं को पति या मृत पति का नाम बताने की छूट रहेगी. जनगणना में रीति-रिवाजों के सम्मान में विशेष प्रावधान लागू किए गए है. जनगणना में एकत्र सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. गलत जानकारी देने या बाधा डालने पर जुर्माना किया जा सकता है. गंभीर मामलों में तीन साल तक सजा का भी प्रावधान रखा गया है.