नई दिल्ली : दिल्ली में अबकी बार दिवाली पटाखों वाली होगी. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ बिक्री और इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की छूट होगी. सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए अनुमति दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पर्यावरणीय चिंताओं, त्योहारों के मौसम की भावनाओं पटाखा निर्माताओं के आजीविका के अधिकार को ध्यान में रखा है. हालांकि ग्रीन पटाखों के चलन से बीते 6 वर्षों में प्रदूषण में कमी आई है.
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल के लिए समय भी निर्धारित किया है. एक दिन पूर्व और दिवाली के दिन पटाखों का इस्तेमाल कर सकेंगे. केवल सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक समय निर्धारित है.
NEERI द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी. दिल्ली और NCR के बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जाएगा. ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी, उल्लंघन करने पर दंडित किया जाएगा.