सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को किया संवैधानिक घोषित, CJI डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को किया संवैधानिक घोषित,  CJI डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच का फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित कर दिया है. यूपी मदरसा बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.  सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया है. CJI डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच का फैसला है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था.

बता दें कि मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते राज्य सरकार ने मदरसा एक्ट कानून पास किया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए आदेश दिया था कि सभी मदरसा छात्रों का दाखिला राज्य सरकार सामान्य स्कूलों में करवाए.

इसके खिलाफ मदरसों के मैनेजर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसी बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी SC में दलील दी  अपनी लिखित दलीलों में मदरसा शिक्षा को बच्चों के हित के खिलाफ बताया था.