Supreme Court ने बिना सबूत के 2,000के नोट बदलने को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को कहा कि वह समीक्षा के आधार पर 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस ले रहा है. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें बिना मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के बंद किए गए 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति दी गई थी.

याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने की थी दायर: 

यह याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने मई में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर की थी, जिसमें बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण प्राप्त किए 2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की अनुमति के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया गया था. 23 मई को, याचिका दायर करने वाले उपाध्याय व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और तर्क दिया कि इस संबंध में आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचनाएं मनमानी, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं.