सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, कहा- 'बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद हो'

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, कहा- 'बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद हो'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई. SC ने 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ पर रोक लगाई. सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन लिया जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद हो. अगले आदेश तक कहीं भी मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं होगी. शीर्ष अदालत इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगी. 

देश के सभी राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना होगा. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब एक अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा.