जयपुर: हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार से जुड़े प्रकरण में निलंबित हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को जमानत मिल गई है. मामले में सह आरोपियों को जमानत मिलने, अनुसंधान पूरा होने, गिरफ्तारी नहीं होने के आधार पर जमानत स्वीकार हुई. मुनेश गुर्जर ने 25-25 हजार की 2 जमानत एवं 50 हजार रुपए का मुचलका भरा.
ACB-1,कोर्ट में जज सुरेन्द्र कुमार ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया. अधिवक्ता दीपक चौहान ने मुनेश गुर्जर की ओर से पेश जमानत अर्जी की थी. अर्जी में कहा कि प्रार्थिया से कोई रिश्वत की राशि बरामद नहीं हुई है. राजनीतिक दुर्भावना से फंसाया गया है एवं बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है. 19 सितंबर को पेश हो चुका है चालान एवं चालान मेंकोई प्रत्यक्ष व ठोस साक्ष्य नहीं है.
#Jaipur: हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार से जुड़ा प्रकरण
— First India News (@1stIndiaNews) October 5, 2024
निलंबित हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को मिली जमानत, मामले में सह आरोपियों को जमानत मिलने, अनुसंधान पूरा होने.... #RajasthanWithFirstIndia @nagar_jaipur @omsharma8888 pic.twitter.com/XrTEL2xUgz
परिवादी सुधांशु की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भण्डारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थी और उसकी अनुमति से ही दलाल घूस ले रहे थे. 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 4 अगस्त, 2023 को महापौर के पति सुशील गुर्जर, दलाल नारायण सिंह गुर्जर एवं अनिल कुमार दुबे को ACB ने गिरफ्तार किया था. परिवादी ने पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे.