जयपुर : तबादलों की सूची की प्रतीक्षा करने वाले अधिकारियों के लिए एक और बड़ी खबर है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले 29 अक्टूबर से रोक रहेगी. 29 अक्टूबर से 6 जनवरी 2025 तक बिना आयोग की इजाजत के कलेक्टर्स,एसडीओ और अन्य चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले नहीं हो सकेंगे.
भजनलाल सरकार को एक तरह से 29 अक्टूबर तक चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादलों को लेकर छूट मिल गई है.
- चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के बिना मंजूरी तबादलों पर 29 अक्टूबर से रहेगी रोक
- मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते लगेगी रोक
- 29 अक्टूबर को मतदाता सूचियों के प्रारूप के प्रकाशन के साथ होगी रोक शुरू
- मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 तक रहेगी रोक
- इस दौरान नहीं हो सकेंगे कलेक्टर्स,SDO के तबादले
- सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के तबादले बिना ECI की अनुमति के नहीं हो सकेंगे
- अगर इस अवधि में राज्य सरकार को इन अधिकारियों के तबादले करना लगा जरूरी
- तो राज्य सरकार को भारत निर्वाचन आयोग को भिजवाना होगा प्रस्ताव
- भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के बाद पत्रावली आई निर्वाचन विभाग में
इस रोक के मायने ये लगाए जा रहे हैं कि अब कलेक्टर्स और एसडीओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ ही आईएएस व अन्य तबादला सूची जारी हो सकती हैं.