उदयपुर दर्जी हत्याकांड: दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों के खिलाफ एनआईए ने दाखिल किया आरोपपत्र

जयपुर: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने राजस्थान के उदयपुर में करीब छह महीने पहले दर्जी कन्हैया लाल की हत्या (Kanhaiya lal murder case) के मामले में गुरुवार को दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

कन्हैया लाल (48) की 28 जून को उनकी दुकान के भीतर एक धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. हमलावरों ने दावा किया कि उन्होंने इस्लाम के कथित अपमान का बदला लेने के लिए लाल की हत्या की थी. संघीय एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हत्या और इसके वीडियो का प्रसार देश भर में जनता के बीच दहशत और आतंक पैदा करने के लिए किया गया था.

मामला शुरू में राजस्थान के उदयपुर जिले के धानमंडी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और बाद में एनआईए द्वारा इसे फिर से दर्ज किया गया था. आरोपियों के खिलाफ जयपुर में एक विशेष एनआईए अदालत में भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया.

आतंकवादी गिरोह-मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे आरोपी व्यक्तियों ने बदला लेने की साजिश रची: 
प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चला है कि आतंकवादी गिरोह-मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे आरोपी व्यक्तियों ने बदला लेने की साजिश रची (पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मुहम्मद पर कथित टिप्पणी के खिलाफ). उन्होंने कहा कि आरोपी कट्टरपंथी थे और भारत के भीतर और बाहर प्रसारित किए जा रहे ऑडियो/वीडियो/संदेशों से प्रेरणा लेते थे. एनआईए ने कहा कि आरोपियों ने घातक चाकू की व्यवस्था की और लाल की फेसबुक पोस्ट के जवाब में दिनदहाड़े उसकी हत्या कर दी और उसकी दुकान में एक सहकर्मी पर हमला किया.

दोनों पाकिस्तानी नागरिक कराची के रहने वाले:
आरोप पत्र में मामले में चार्जशीट किए गए लोगों में मोहम्मद रियाज अटारी, गौस मोहम्मद, मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान उर्फ मुस्लिम रजा और पाकिस्तानी नागरिक सलमान और अबू इब्राहिम शामिल हैं. दोनों पाकिस्तानी नागरिक कराची के रहने वाले हैं. प्रवक्ता ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है.