राजस्थान में लागू स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना, कृषि विद्युत कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार बिना पेनल्टी के होंगे नियमित

राजस्थान में लागू स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना, कृषि विद्युत कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार बिना पेनल्टी के होंगे नियमित

जयपुर: राजस्थान में स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू कर दी गई है. कृषि विद्युत कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार बिना पेनल्टी के नियमित होंगे. डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा ने योजना को लेकर जानकारी दी है.

उन्होंने कहा कि जिन कृषि उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद किसी भी कारण से स्वीकृत भार बढ़ाया है. अधिक क्षमता की मोटर लगाकर अनाधिकृत रूप से विद्युत भार बढ़ाया है ऐसे कृषि उपभोक्ता बढ़े हुए भार को मात्र 60 रु. प्रति HP की दर से धरोहर राशि जमा करवाकर नियमित करवा सकते हैं.

ऐसे उपभोक्ताओं से कोई भी पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी. यह योजना 31 दिसंबर, 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी. योजना की समाप्ति 31 दिसंबर, 2024 के उपरांत भार सत्यापन के लिए विशेष चैकिंग अभियान चलाया जाएगा. चैकिंग के दौरान स्वीकृत भार से अधिक भार पाए जाने पर बढ़े हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी.