नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी की उस याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने पूछा कि जब चुनाव पहले से ही निर्धारित है तो वह बीच में चुनाव कैसे रोक सकती है. पीठ ने कहा, 'चुनाव पर रोक लगाना एक गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते. हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे. माफ कीजिए, याचिका खारिज की जाती है. वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया भाजपा विधायक अधिकारी के लिए पेश हुए, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को इस स्तर पर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था .
हालांकि अदालत ने यह माना था कि चुनाव के लिए सीट आरक्षण मानदंड पर याचिकाकर्ता अधिकारी के तर्क में दम है. उच्च न्यायालय ने माना था कि अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका के संबंध में इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप से राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित हो सकते हैं. अदालत ने सीटों के इस तरह के आरक्षण पर भाजपा विधायक द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर फैसला लेने का काम राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया. सोर्स- भाषा