2020 दिल्ली दंगा केस: IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला, पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली: 2020 दिल्ली दंगा केस में IB अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला सामने आया है. पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को भी उम्रकैद की सजा सुनाई. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सजा सुनाई. उम्रकैद की सजा पर ताहिर हुसैन ने कहा कि मुझे हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा. 

आपको बात दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. ताहिर हुसैन के वकील तारा नरूला ने कहा कि कोर्ट ने मुख्य रूप से यह देखा कि भले ही यह एक गंभीर अपराध है, लेकिन कोर्ट के सामने यह साबित नहीं हो पाया कि अपराधी में सुधार या बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है. 

कोर्ट के सामने एक और बात यह थी कि यह 'विकेरियस लायबिलिटी' (किसी और के काम के लिए ज़िम्मेदारी) का मामला है. दूसरे शब्दों में, अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन या किसी अन्य दोषी की कोई खास भूमिका साबित नहीं हुई है. उन्हें धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया है, जो गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित है. इसलिए, सज़ा में भी यह बात झलकनी चाहिए. जहां तक ​​हमारे क्लाइंट की बात है, हमें उनके बेगुनाह होने का पूरा भरोसा है और हम जल्द ही इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाकर अपनी दलीलें पेश करेंगे.