Delhi: दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को धन शोधन के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा कि तीनों (जमानत) आवेदन खारिज किये जाते हैं.

न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपियों तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था. जांच एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

 

चार कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद में बदलने का आरोप:
जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद में बदलने का आरोप है. अदालत ने हाल में धन शोधन मामले के सिलसिले में जैन, उनकी पत्नी और चार कंपनियों समेत आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) का संज्ञान भी लिया था.  सोर्स- भाषा