बेंगलुरु: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया.
खरगे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह (ईडब्ल्यूएस आरक्षण) एक संशोधन था जिसे संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था. सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा है. मैं इसका स्वागत करता हूं. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दाखिले और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 2019 में शुरू किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा. एससी/ एसटी/ओबीसी श्रेणियों के गरीबों को इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया था. सोर्स-भाषा