जयपुरः शहरी निकायों,पंचायतीराज संस्थाओं के अध्यक्षों/सदस्यों के चुनाव खर्चे की समय सीमा तय की गई है. निर्देशन,नियंत्रण के तहत चुनाव खर्चे की सीमा तय की है. नगर निगम पार्षद के लिए साढ़े 3 लाख, नगर परिषद के लिए 2 लाख, नगरपालिका के लिए डेढ़ लाख की खर्च सीमा तय की गई है.
निकायों की होर्डिंग,साइटिंग का उपयोग वे प्रचार के लिए नहीं कर पाएंगे. लाउडस्पीकर का उपयोग चुनाव के दौरान प्रतिबंधित रहेगा.