जयपुरः कबाड़ गाडी को स्क्रैप में देने के बाद अब नए वाहन पर पुराने नंबर चढ़ सकेंगे. स्क्रैप करने वाली कंपनी की ओर से सर्टिफिकेट मिलने के बाद यह नंबर मिलेंगे. राज्य सरकार की नई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी से वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा.
स्क्रैप गाड़ी का सर्टिफिकेट भी कानूनी रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकेंगे. इतना ही नहीं गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी की खरीद करने पर 28 फीसदी की छूट मिलेगी. वाहन निर्माता कंपनी 3% की छूट देगी, रजिस्ट्रेशन पर ओटीटी में 25% छूट मिलेगी.
ऐसे में एक लाख रुपए की नई गाड़ी की खरीद पर 28 हजार रुपए की बचत होगी. केंद्र सरकार के बाद परिवहन विभाग ने भी इस तरह के आदेश जारी किए है.