अलवर: जिले के मांडन थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो संख्या तीन ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को सजा सुनाई है.
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि मांडन थाने में पीड़ित नाबालिग बालिका के परिजनों ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.
भूपेंद्र अपनी बाइक पर बैठाकर पीड़िता को मोहित के पास ले गया था:
पुलिस की छानबीन में पता चला कि घटना में मोहित व भूपेंद दोनों शामिल थे. सहयोगी भूपेंद्र अपनी बाइक पर बैठाकर पीड़िता को मोहित के पास ले गया जहां मोहित ने पशु बाड़े में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिस पर लंबे अनुसंधान के बाद गुरुवार को पॉक्सो संख्या तीन के न्यायाधीश मुकेश कुमार ने आरोपी मोहित को दस साल की सजा व ₹27000 हजार का जुर्माना और सहयोगी भूपेंद्र को 4 साल की सजा व दस हजार के जुर्माने से दंडित किया.