नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से वकीलों को बड़ी राहत मिली है. नए वकीलों को अब रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा फीस नहीं देनी होगी. SC ने राज्य बार काउंसिल एक्ट के तहत ही वकीलों से रजिस्ट्रेशन फीस लेने का निर्देश दिया है. एक्ट की के अनुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए ₹750 होगा.
वहीं SC-ST वर्ग के लिए शुल्क की बात की जाए तो 125 रुपए निर्धारित किया गया है. जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का शुल्क भी सम्मिलित होगा.
#Delhi: सुप्रीम कोर्ट से वकीलों को बड़ी राहत
— First India News (@1stIndiaNews) July 30, 2024
नए वकीलों को अब रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देनी होगी ज्यादा फीस, SC ने राज्य बार काउंसिल एक्ट के तहत ही वकीलों...#RajasthanWithFirstIndia #SupremeCourt pic.twitter.com/9Rb0YaWBQH