खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, खनिज संपदा वाली जमीन पर राज्य लगा सकते हैं टैक्स

खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, खनिज संपदा वाली जमीन पर राज्य लगा सकते हैं टैक्स

नई दिल्लीः खनिज समृद्ध वाले राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 25 साल से लंबित प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. जिसके मुताबिक खनिज संपदा वाली जमीन पर राज्य टैक्स लगा सकते है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया.  

9 जजों की संविधान पीठ ने 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था. आज 9 जजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला दिया. राज्यों के टैक्स लगाने को लेकर 85 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी. SC ने फैसले में कहा कि राज्यों के पास खनिज भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है. इससे पहले 5 और 7 जजों की पीठ के फैसलों के बीच विरोधाभास हुआ था. 

वर्ष 2011 में 9 जजों की संविधान पीठ को ये मामला भेजा गया था. फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर बड़ा फायदा होगा.