VIDEO: रक्षा संस्थानों की परिधि में निर्माण के मापदंड में बदलाव, प्रदेश में ए सूची में शामिल रक्षा संस्थानों के लिए होगा बदलाव, देखिए ये खास रिपोर्ट

जयपुर: प्रदेश के रक्षा संस्थानों की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. किस प्रकार के रक्षा प्रतिष्ठानों में और क्या राहत स्थानीय लोगों को मिली है. 

वर्तमान में रक्षा संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है. जबकि 100 मीटर से अधिक और 500 मीटर के दायरे में चार मंजिल से अधिक निर्माण के लिए इस प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है. इसी के अनुसार प्रदेश में लागू बिल्डिंग बायलॉज में भी इस बारे में प्रावधान किए गए हैं. देश के रक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही एक नई गाइडलाइन जारी की गई है. इसके अनुसार ए सूची में शामिल रक्षा संस्थानों के लिए इन मापदंडों में बदलाव किया गया है. आपको सबसे पहले बताते हैं कि प्रदेश में रक्षा मंत्रालय की ए सूची में शामिल रक्षा संस्थान कौन-कौनसे हैं.

ए सूची में शामिल प्रदेश के रक्षा संस्थान
-अजमेर जिले के नसीराबाद स्थित लैस एम्युनिशन स्टोरेज,
-अजमेर स्थित रक्षा संस्थान,अलवर में लैस एम्युनिशन स्टोरेज,
-अलवर में लैस एम्युनिशन स्टोरेज,बाड़मेर में जलिपा व जस्साई स्थित रक्षा संस्थान,
-भरतपुर में लैस एम्युनिशन स्टोरेज,बीकानेर लैस एविएशन बेस,
-बीकानेर स्थित लैस एविएशन बेस व महाजन फील्ड फायरिंग रेंज,
-जयपुर में लैस एम्युनिशन स्टोरेज,जैसलमेर स्थित रक्षा संस्थान,
-जोधपुर में नागतलाई स्थित लैस एम्युनिशन स्टोरेज,
-जोधपुर में पोकरण,नचने व खेतोलाई स्थित रक्षा संस्थान,
-कोटा में लैस एम्युनिशन स्टोरेज,माउंट आबू स्थित रक्षा संस्थान,
-श्रीगंगानर और लालगढ़ जाटन स्थित रक्षा संस्थान
-श्रीगंगानर में राज केनाल व सीईटीसी बृधवाल स्थित रक्षा संस्थान और
-उदयपुर स्थित रक्षा संस्थान रक्षा मंत्रालय की ए सूची में शामिल हैं

रक्षा मंत्रालय की ए सूची में शामिल देश भर के रक्षा संस्थानों के लिए मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के मुताबिक प्रावधान बिल्डिंग बायलॉज में शामिल करने के लिए हाल ही प्रमुख सचिव यूडीएच कुंजीलाल मीना की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में रक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रावधान बिल्डिंग बायलॉज में शामिल करने की सिफारिश की गई है. आपको बताते हैं. इस नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में स्थित रक्षा संस्थानों की परिधि में निर्माण के लिए क्या प्रावधान लागू होंगे.

रक्षा संस्थानों की परिधि में अब ये प्रावधान लागू होंगे
-ए सूची में शामिल रक्षा संस्थानों के लिए ही ये नए प्रावधान लागू होंगे
-इस सूची में शामिल रक्षा संस्थानों के लिए 100 मीटर के बजाए केवल 50 मीटर के लिए जरूरी होगा
-संस्थान के 50 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के निर्माण के लिए NOC जरूरी होगी
-रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी की NOC जरूरी होगी
-50 मीटर से अधिक 500 मीटर की परिधि में चार मंजिल से अधिक निर्माण के लिए यह NOC जरूरी होगी
-जो रक्षा संस्थान इस ए सूची में शामिल नहीं हैं
-ऐसे सभी रक्षा संस्थानों की परिधि में निर्माण के लिए पहले के प्रावधान ही लागू रहेंगे
-इनके मुताबिक 100 मीटर की परिधि में निर्माण के लिए रक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी की NOC जरूरी होगी
-100 मीटर से अधिक व 500 मीटर तक के दायरे में चार मंजिल से अधिक निर्माण के लिए NOC जरूरी होगी