दिल्ली: भारतीय कोस्ट गार्ड रिटायरमेंट उम्र को लेकर अहम फैसला हुआ है. रैंक आधारित रिटायरमेंट उम्र के नियम को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया है. दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस सी. हरिशंकर के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने रद्द किया है.
रैंक आधारित रिटायरमेंट उम्र के नियमों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया. नियमों के तहत कमांडेंट और उससे कम रैंक के लिए 57 वर्ष व उस उम्र के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष के अलग अलग सेवानिवृत्ति नियमों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया.