Dholpur News: नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप करन के मामले में एक दोषी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 70 हजार का लगाया जुर्माना

धौलपुर: जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने साढ़े 6 साल पुराने मामले में एक 16 वर्षीय मंदबुद्धि नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 70 हजार रूपये के अर्थ दंड से भी दण्डित किया हैं. प्रकरण में दूसरा आरोपी अभी तक फरार चल रहा हैं जिसे मफरूर घोषित किया गया हैं. 

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बाड़ी थाना इलाके का हैं जहां बाड़ी पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 24 सितम्बर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी 16 वर्षीय मंदबुद्धि पुत्री कक्षा बारहवीं में पढ़ती थी जो 22 सितम्बर 2016 को स्कूल पढ़ने गई हुई थी जब वह स्कूल से वापस नहीं लौटी तो पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर रेप सम्बन्धी मेडिकल कराया. नाबालिग ने अपने बयानों में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि करने पर पुलिस ने आरोपी पंजाब सिंह और एक बालक को निरुद्ध किया. 

पुलिस ने बालक को धौलपुर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने बालक की व्यस्को की तरह सुनवाई के लिए पत्रावली पॉक्सो न्यायालय में भेजी कोरोना महामारी के दौरान न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया. आरोपियों की जमानत ख़ारिज के लिए परिवादी ने उच्च न्यायालय जयपुर में आवेदन पेश किया. उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत ख़ारिज कर पॉक्सो न्यायालय में मुल्जिमों को सरेंडर करने के आदेश दिए. लेकिन आदेश के बाद दोनों आरोपी न्यायालय में सरेंडर नहीं हुए बल्कि आरोपियों ने सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन पेश किया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवेदन ख़ारिज करने के बाद एक आरोपी ऐशवीर पॉक्सो कोर्ट में हाजिर हो गया.  पंजाब सिंह फरार हो गया. 

लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान 19 गवाह पेश किये गए. प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आरोपी ऐशवीर पुत्र झमोली गुर्जर निवासी खनपुरा को आईपीसी की धारा 363 और 366 में पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड और आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 व 6 में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही मुल्जिम को पचास हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं और सभी सजाएं एक साथ चलेगी प्रकरण में दूसरा आरोपी मफरूर हैं. पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट उसके खिलाफ ट्रायल शुरू करेगी.