Dungarpur News: 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर रेप के दोषी को 10 साल का कठोर कारवास, सहयोगी को 3 साल की सजा; दोनों पर 1 लाख 60 हजार का जुर्माना

डूंगरपुर: स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने एक 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में दोषी राहुल को 10 साल और मेघराज को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों ही दोषियों पर 1 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी नाबालिग पीड़िता को एक साल पहले घर से भगाकर ले गया था. 

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले में आज सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 12 मई 2022 को नाबालिग पीड़िता (16) के पिता ने वरदा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया कि 10 मई की रात के समय उसका परिवार खाना खाकर घर में सो गया. दूसरे दिन सुबह उठे तो नाबालिग बेटी खाट पर नहीं मिली. उसकी घर के आसपास तलाश की लेकिन कोई पता नही लगा. इस दौरान आरोपी राहुल (19) पुत्र जयंती रोत निवासी वलोता फला लिमडी उसकी नाबालिग बेटी को पत्नी बनाने की नियत से भगा ले गया. जिसमे मेघराज उर्फ मिंकु उर्फ कमलेश (19)  पुत्र हरिलाल ने सहयोग दिया. 

पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को दस्तयाब कर मेडिकल जांच करवाई:
आरोपी राहुल उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर उदयपुर, गुजरात में कई जगह ले गया. पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को दस्तयाब कर मेडिकल जांच करवाई. जिसमे रेप की पुष्टि हुई. पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने इस मामले में आज सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी राहुल और सहयोगी मेघराज को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी राहुल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दोषी मेघराज उर्फ मिंकु उर्फ कमलेश को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हुआ. आरोपी मेघराज उर्फ मिंकु पहले से जेल में है. वहीं कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.