जयपुर: आबकारी विभाग ने लाइसेंसियों को राहत दी है. अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण फीस, धरोहर राशि जमा कराने के लिए विभाग ने छूट दी है. अनुज्ञा पत्र धारकों को 7 मई तक की छूट दी गई है.
#Jaipur: आबकारी विभाग ने लाइसेंसियों को दी राहत
— First India News (@1stIndiaNews) April 30, 2024
अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण फीस, धरोहर राशि जमा कराने के लिए विभाग ने दी छूट, अनुज्ञा पत्र धारकों को 7 मई तक की दी गई...@RajGovOfficial @shrivastavajai2 pic.twitter.com/VrVskIhZZq
साथ ही नवीनीकृत दुकानों के लाइसेंसियों को भी छूट दी. वर्ष 2023-24 के चतुर्थ त्रैमासिक बकाया गारंटी को लेकर छूट दी. 30 जून 2024 तक मदिरा उठाव या नकद से पूर्ति की जा सकेगी. बकाया गारंटी की लाइसेंसी पूर्ति कर सकेंगे. आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए.