नई दिल्ली : सितंबर में जेब और निवेश का हिसाब-किताब बदलेगा. 1 सितंबर से जेब और टैक्स से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव हुआ है. सितंबर में SGB के समय से पहले रिडेम्पशन की कई अहम विंडो खुलेंगी. 15 अक्टूबर 2019 वाली SGB सीरीज V के लिए 14 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट है.
30 अक्टूबर 2019 वाली SGB सीरीज VI के लिए 29 सितंबर से 21 अक्टूबर तक रिक्वेस्ट विंडो, 2020-21 सीरीज I और VII के SGB निवेशकों के लिए भी सितंबर में रिडेम्पशन का मौका है. टैक्सपेयर्स के लिए अक्टूबर तक की डेडलाइन अहम है. ऑडिट वाले मामलों में 31 अक्टूबर तक ITR होगी.
1 सितंबर से इंटरनेशनल यात्रियों के लिए नया डिजिटल इमिग्रेशन प्रोसेस होगा. बोर्डिंग पास पर स्टांप की जरूरत नहीं है. विदेश यात्रा करने वालों को अब इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी. मोबाइल या प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास से इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी.
FD निवेशकों के लिए सितंबर में नहीं बल्कि 1 अक्टूबर से RBI का नया बल्क डिपॉजिट फ्रेमवर्क लागू होगा. 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की बल्क डिपॉजिट पर बैंक वेबसाइट पर ब्याज दरें प्रकाशित करेंगे. 30 सितंबर को छोटी बचत योजनाओं की नई ब्याज दरों का ऐलान हो सकता है. अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर सरकार का फैसला अहम होगा.