नई दिल्ली: सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है. इसके साथ ही घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी उपकर को कम कर दिया गया है. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के चलते यह कटौती की गई. यह आदेश 15 फरवरी को जारी किया गया.
आदेश के मुताबिक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) जैसी कंपनियों द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर उपकर को 5,050 रुपये प्रति टन से घटाकर 4,350 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. सरकार ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को भी 7.5 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इसी तरह एटीएफ के निर्यात पर कर को छह रुपये प्रति लीटर से घटाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है.
कर की नयी दरें 16 फरवरी से लागू हो गई हैं. इस महीने की शुरुआत में प्रभावी उपकर में बढ़ोतरी हुई थी. पिछले साल जुलाई में यह कर लागू किए जाने के बाद से डीजल पर निर्यात शुल्क सबसे कम है. विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर दर दिसंबर की दूसरी छमाही के बराबर है. कच्चे तेल की औसत कीमत के आधार पर अप्रत्याशित लाभ कर की हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है. सोर्स- भाषा