18 साल से छोटे बच्चों को तंबाकू उत्पाद दिया तो जेल, स्कूल, अस्पताल... में नहीं बेच सकेंगे गुटखा उत्पाद

18 साल से छोटे बच्चों को तंबाकू उत्पाद दिया तो जेल, स्कूल, अस्पताल... में नहीं बेच सकेंगे गुटखा उत्पाद

जयपुरः बाजार में बिकने वाले तंबाकू उत्पाद अब हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. अब तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा. राजस्थान में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा,जर्दा बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है. नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका लाइसेंस देंगी.

वहीं 18 साल से छोटे बच्चों को तंबाकू उत्पाद दिया तो जेल होगी. स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे के 100 मीटर में गुटखा उत्पाद नहीं बेच सकेंगे. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सैद्धांतिक सहमति दी. लाइसेंस लेने वाले विक्रेता को सालाना 1 हजार रुपए शुल्क देना होगा. प्रदेश में करीब 2 लाख तंबाकू, गुटखा-पान विक्रेता है.