जयपुर : खाटूश्यामजी नगर पालिका के चेयरमैन मतदान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. 25 सितंबर को प्रस्तावित मतदान पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई. मतदान का परिणाम जारी करने पर रोक नहीं है.
हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध मानते हुए 25 सितंबर को प्रस्तावित मतदान पर रोक लगाई है. अदालत ने सिर्फ मतदान पर रोक लगाई है. परिणाम जारी करने पर रोक नहीं लगाई है.
विनीता पूनिया की याचिका निस्तारित करते हुए आदेश दिए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह सहित अधिवक्ता बाबूलाल नासुना ने पैरवी की. वहीं राज्य चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट अमित कुड़ी ने पक्ष रखा.