स्पा के नाम पर अनैतिक गतिविधियों पर लगाम, अवहेलना करने पर की जाएगी कड़ी कानूनी कार्रवाई, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुर: राजधानी जयपुर में सैकड़ों की संख्या में स्पा मसाज सेंटर संचालित हैं,और अधिकांश सेटंरो में स्पा के नाम पर अनैतिक गतिविधिया होती है. इसी पर नकेल कसने के लिए जयपुर में पहली बार स्पा-मसाज सेंटरों के लिए जयपुर पुलिस ने  विशेष गाइडलाइन जारी की हैं, जिसके तहत बनाए गए नियमों की स्पा-मसाज सेंटरों के संचालकों को पालना करना पड़ेगा. और नियमों की अवहेलना करने पर कडी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर शहर में स्पा मसाज सेंटरो में पुलिस की आखों में धूल झोंककर हो रही अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर पुलिस ने तैयारी कर ली है. इसके लिए पुलिस ने 13 नियमो की गाइड लाइन जारी की है. गाइडलाइन के अनुसार स्पा सेंटर में  महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग खण्ड बनाने होंगे. स्पा- मसाज सेंटरों के कमरों के दरवाजों के पीछे कुंडी नहीं होनी चाहिए, साथ ही मेन गेट हमेशा खुला रखना होगा, साथ ही संचालकों को आवासीय परिसर में मसाज सेंटर चलाने की अनुमति नहीं होगी.स्पा सेंटरों में काम करने  वाले लोगों के पास मान्यता प्राप्त फिजियोथैरेपी-एक्यूप्रेशर या व्यवसायिक चिकित्सा में डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी हैं. स्पा में काम करने वाले कर्मचारियों  की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, और कर्मचारियों का पुलिस वैरिफिकेशन होना अनिवार्य है.

पुलिस की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चचित करवाने के लिए भी कमिश्नरेट के सभी थानाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर डाक्टर रामेश्वर सिंह की माने तो अब स्पा सेंटर संचालको को सेंटर आने वाले हर ग्राहक का पहचान पत्र लेकर उनका नाम और पता रजिस्टर में अंकित करना होगा. और हर महिने पुलिस अधिकारी के मांगने पर संधारित रजिस्टर थाने में देनाा होगा. इतना ही नही अगर औचक निरीक्षण में किसी स्पा पार्लर में अनैतिक गतिवधिया सामने आती है तो संचालक और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर कडी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर पुलिस ने ये गाइड लाइन जारी कर अनैतिक गतिविधियों के अड्डो पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है. लेकिन ये गाइड लाइन काफी पहले जारी हो जानी चाहिए थे. बहरहाल देर आए दुरूस्त आए. अब जरूरत है इन गाइड लाइन की सख्ती की पालना से. जिससे की समय रहते समाज में फैल रही बुराईयों पर समय पर रोका जा सके.