जयपुर: राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने अहम निर्देश जारी करते हुए राज्य में विवाहित जोड़ों एवं रिलेशनशिप में रह रहे युगल की सुरक्षा के संबंध में मानक संचालक प्रक्रिया निर्धारित की है.
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर द्वारा 2 अगस्त, 2024 को दिए आदेश की पालना में यह SOP निर्धारित की गई है इसके अनुसार राज्य के विवाहित जोड़े एवं क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगल स्वयं, किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं.
यदि उन्हें किसी से भी खतरा हो तो वे अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे. इस संबंध में नामित नोडल अधिकारी को सुरक्षा के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे.
नोडल अधिकारी को शिकायत देने का सुगम तरीका
ऐसे युगल सुगम रिपोर्टिंग के लिए डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764871150, जिला स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष के नम्बर, जिला स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष की ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
#Jaipur: पुलिस मुख्यालय के अहम निर्देश
— First India News (@1stIndiaNews) September 7, 2024
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