ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी राहत, रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन एक दिन आगे बढ़ी

नई दिल्ली:  ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी राहत मिली है. रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन एक दिन आगे बढ़ गई है. यानी आज 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. पहले 31 जुलाई 2025 निर्धारित रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख थी. 

उसको पहले बढ़ाकर किया 15 सितंबर तक गया था. आज डेडलाइन के बाद जमा किए गए रिटर्न को ‘बिलेटिड’ माना जाएगा. और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत जुर्माना और ब्याज लगेगा. टैक्सपेयर की इनकम 5 लाख से अधिक तो ITR फाइल करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा. जबकि 5 लाख से कम आय पर 1 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा.  

वहीं आयकर रिटर्न जमा कराने की डेड लाइन 15 से बढ़ाकर 30 सितंबर होने वाली बात को लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आयकर रिटर्न जमा करने की डेड लाइन नहीं बढ़ाई है. 30 सितंबर किए जाने की वायरल खबर फर्जी है.

'वॉट्सएप और सोशल मीडिया यह खबर काफी हो रही वायरल है.आयकर रिटर्न जमा कराने की डेड लाइन 15 से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई. वायरल खबरों को लेकर वित्त मंत्रालय ने भी साफ किया और कहा कि ऐसा कोई सरकारी नोटिस जारी नहीं किया गया है.