जयपुरः जयपुर एयरपोर्ट से पांच किलोमीटर की परिधि में लेजर लाइट्स पर प्रतिबंध रहेगा. लेजर लाइट्स या किसी भी अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. एयरपोर्ट के आसपास विवाह स्थलों, होटल्स सहित अन्य कार्यक्रम स्थलों पर पहले लेजर लाइट्स का उपयोग होता था. लेकिन अब एयरपोर्ट बाउंड्री से 5 किलोमीटर की परिधि में इनका उपयोग नहीं होगा.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने आदेश जारी किए है. नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इन लेजर लाइट्स से उत्पन्न होने वाले व्यवधान को देखते हुए आदेश जारी किए गए है. विमानों के आवागमन के दौरान होने वाले व्यवधान को देखते हुए आदेश जारी किए गए है.