नई दिल्ली: कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़ने का कार्य अब तक आरंभ नहीं हुआ है.
रीजीजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में एक अगस्त, 2022 से स्वैच्छिक आधार पर, मौजूदा और भावी मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने का कार्यक्रम शुरू किया.
समयावधि को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया:
रीजीजू ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार संख्या को प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है और आधार के लिए मतदाताओं से सहमति प्राप्त की जाती है. उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र से आधार को जोड़ने के लिए कोई लक्ष्य या समयसीमा नहीं दी गई है और आधार संख्या प्रस्तुत करने की समयावधि को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सोर्स-भाषा