राजस्थान में हाईवे से नहीं हटेंगे शराब के ठेके, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 

राजस्थान में हाईवे से नहीं हटेंगे शराब के ठेके, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 

नई दिल्ली: राजस्थान में हाईवे से शराब के ठेके नहीं हटेंगे. राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राजस्थान सरकार और शराब लाइसेंस धारकों को राहत मिली है. 

वहीं आम आदमी के लिए एक बार फिर दुर्घटनाओं का संकट बढ़ा.  संबंधित प्रकरण में राजस्थान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पक्ष रखा. 

इससे पहले बढ़ती दुर्घटनाओं के मामले में राजस्थान HC ने 500 मीटर परिधि में राष्ट्रीय, राज्य राजमार्ग स्थित शराब ठेके नगर पालिका, नगर निगम परिधि में हटाने के निर्देश दिए थे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई. 

राजस्थान में हाईवे से नहीं हटेंगे शराब के ठेके: 
-राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 
-सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राजस्थान सरकार व शराब लाइसेंस धारकों को राहत 
-वहीं आम आदमी के लिए एक बार फिर बढ़ा दुर्घटनाओं का संकट 
-संबंधित प्रकरण में राजस्थान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता,
-अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने रखा पक्ष 
-इससे पहले बढ़ती दुर्घटनाओं के मामले में राजस्थान HC ने 500 मीटर परिधि में राष्ट्रीय
-राज्य राजमार्ग स्थित शराब ठेके नगर पालिका,
-नगर निगम परिधि में हटाने के दिए थे निर्देश
-इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक