जयपुर : राजस्थान परिवहन विभाग का बड़ा आदेश लागू हुआ है. एनसीआर में एग्रीगेटर्स के लिए नए नियम लागू हुए हैं. कैब, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों पर नई गाइडलाइन जारी की गई है. बेड़े में अब सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर ही शामिल होंगे.
पेट्रोल-डीजल के नए 2 और 4-व्हीलर कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा दी गई है. BS-VI दोपहिया वाहनों को 31 दिसंबर 2026 तक राहत दी गई है. सभी एग्रीगेटर्स को 15 दिन में पोर्टल पर ब्योरा देना होगा. प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग की सख्ती है. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी किए हैं.
राजस्थान परिवहन विभाग का बड़ा आदेश
-एनसीआर में एग्रीगेटर्स के लिए नए नियम लागू
-कैब, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों पर नई गाइडलाइन
-बेड़े में अब सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर ही होंगे शामिल
-पेट्रोल-डीजल के नए 2 और 4-व्हीलर कमर्शियल वाहनों पर रोक
-BS-VI दोपहिया वाहनों को 31 दिसंबर 2026 तक राहत
-सभी एग्रीगेटर्स को 15 दिन में पोर्टल पर देना होगा ब्योरा
-प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग की सख्ती
-परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने जारी किए आदेश